सरकार अगले वित्त वर्ष में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की दरों में कोई बदलाव नहीं करेगी। इसका मतलब है कि 2023-24 में भी जीएसटी में कर व्यवस्था को आसान नहीं किया जाएगा।